29/02/2024
आर्य सनातन समाज
आर्य सनातन समाज से विवाह के इच्छुक ध्यान दें,
शादी-माफिया दलालों से सावधान !
आर्य सनातन समाज में विवाह हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी
आर्य सनातन समाज का वर्तमान में मुख्य कार्यालय जिला बालोद में तथा उप शाखा कर्मचारी नगर दुर्ग, पदुम नगर भिलाई 3 चरोदा तथा जांजगीर चांपा के अलावा संस्था का अन्य कोई Authorized Legal Helpline, केन्द्र या शाखा अथवा मन्दिर नहीं है।
आर्य सनातन समाज विवाह हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी
आर्य सनातन समाज विवाह करने हेतु समस्त जानकारियां फोन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
विवाह सम्बन्धी किसी भी प्रकार की जानकारी या पूछताछ के लिए आप मोबाइल - 9131628894 (समय प्रातः 09 से सायं 5 बजे तक) बात कर समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा आपको जिस दिन विवाह करना हो उस मनचाहे दिन की बुकिंग आप फोन पर करा सकते हैं। फोन द्वारा बुकिंग करने के लिए वर-वधू का नाम पता और विवाह की निर्धारित तिथि बताना आवश्यक होगा अथवा अन्य प्रकार की धाखाधडी ना हो। सावधान करन के बाद भी जाने-अनजाने में यदि आप गलत जगह फंसते हैं, तो आर्य सनातन समाज छत्तीसगढ़ की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
1. वर-वधु दोनों के जन्म प्रमाण हेतु हाई स्कूल की अंकसूची या कोई शासकीय दस्तावेज तथा पहचान हेतु मतदाता परिचय पत्र या आधार कार्ड अथवा पासपोर्ट या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज चाहिए। विवाह हेतु वर की अवस्था 21 वर्ष से अधिक तथा वधु की अवस्था 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. वर-वधु दोनों को निर्धारित प्रारूप में आर्य सनातन समाज छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वयं का घोषणा पत्र/शपथ पत्र तथा स्व लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. वर-वधु दोनों की अलग-अलग पासपोर्ट साईज की 5-5 फोटो।
4. दोनों पक्षों से दो-दो मिलाकर कुल चार गवाह, परिचय-पहचान पत्र सहित। गवाहों की अवस्था 21 वर्ष से अधिक हो तथा वे हिन्दू- जैन-बौद्ध या सिक्ख होने चाहिएं।
5. विधवा / विधुर होने की स्थिति में पति / पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा तलाकशुदा होने की स्थिति में तलाकनामा (डिक्री) आवश्यक है।
6. वर-वधु का परस्पर गोत्र अलग-अलग होना चाहिए तथा हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार कोई निषिद्ध रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। वर-वधु दोनो की आपसी सहमति होनी चाहिए।
7. आर्य सनातन समाज को प्रदान की गई जानकारी सत्य होना चाहिए, असत्य पाए जाने पर संपूर्ण जवाबदारी वर-वधु की स्वयं की होगी।
8. विवाह के पंजीयन हेतु सक्षम शासकीय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संस्था के संचालक व सदस्य से जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है।
आर्य सनातन समाज छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्रादेशिक समाज सेवी पंजीकृत संस्था है।
अन्य मंदिर/ऑफिस को देखकर भ्रमित और गुमराह ना हों। मीडिया पर प्रसारित हो रहे अनेक फर्जी वेबसाईट एवं गुमराह करने वाले आकर्षक विज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए जनहित में सूचना दी जाती है कि इनसे आर्य सनातन समाज व हिंदू वैदिक रीति रिवाज विधि से विवाह संस्कार व्यवस्था अथवा अन्य किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय यह पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि इनके द्वारा किया जा रहा कार्य पूरी तरह शासन द्वारा मान्य एवं लिखित अनुमति प्राप्त वैधानिक है।